रेलवे काउंटर से टिकट लेने वालों को भी मिलेगा यात्रा बीमा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश — 27 अक्टूबर से लागू

भारतीय रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ट्रेन में चढ़ते यात्री

रेल यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत की खबर आई है। अब रेलवे स्टेशन के काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को भी यात्रा बीमा का लाभ मिलेगा। कोर्ट ने 6 अक्टूबर 2026 को निर्देश दिया था कि 27 अक्टूबर 2026 से सभी काउंटर टिकटों पर बीमा कवर अनिवार्य रूप से लागू हो।

यह आदेश न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने रेलवे सुरक्षा से जुड़ी सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट का साफ कहना था कि यात्रियों को बीमा सुरक्षा इस आधार पर नहीं मिलनी चाहिए कि उन्होंने टिकट कैसे खरीदा — चाहे ऑनलाइन हो या काउंटर से।

अब तक यह सुविधा सिर्फ IRCTC की वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक करने वालों को मिलती थी। ऑनलाइन बुकिंग पर यात्री 45 पैसे प्रति यात्री का मामूली प्रीमियम देकर बीमा ले सकते थे, जिसमें मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 10 लाख रुपये तक का कवर मिलता था। अस्पताल में भर्ती होने पर खर्च और शव परिवहन जैसी सुविधाएं भी इसमें शामिल थीं।

इस मुद्दे को वरिष्ठ अधिवक्ता शिखिल सूरी ने एमिकस क्यूरी के तौर पर उठाया था। उन्होंने बताया था कि रेलवे ने काउंटर टिकटों पर बीमा को लेकर कोई जवाब ही नहीं दिया था। कोर्ट ने रेलवे की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी से पूछा था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन यात्रियों में यह भेदभाव आखिर क्यों किया जा रहा है।

कोर्ट ने रेलवे अधिकारियों के रवैये पर गहरी नाराजगी भी जताई। पीठ ने कहा कि अधिकारियों को काउंटर टिकटों के लिए बीमा की व्यवस्था बनाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन काम सिर्फ कागजों पर अटका रहा। आम आदमी की सुरक्षा से जुड़े बजटीय प्रावधान भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुए, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया।

कोर्ट ने साफ कहा है कि 27 अक्टूबर 2026 से सभी रेलवे स्टेशनों पर काउंटर से बेचे जाने वाले टिकटों पर बीमा कवर उसी तरह मिलेगा जैसे ऑनलाइन टिकटों पर मिलता है। यह निर्देश अनिवार्य रूप से लागू करना होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सीधी जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड की होगी।

हालांकि अभी कई सवालों के जवाब बाकी हैं — काउंटर टिकटों पर प्रीमियम कितना होगा, बीमा के दस्तावेज कैसे जारी होंगे और दावा कैसे किया जाएगा, इसे लेकर रेलवे की ओर से आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। यात्रियों को सलाह है कि वे रेलवे की आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रखें।

इस आदेश की पृष्ठभूमि में जून 2023 के ओडिशा रेल हादसे के बाद रेलवे सुरक्षा को लेकर चल रही सुनवाई है। कोर्ट का मानना है कि काउंटर से टिकट लेने वाले यात्री अक्सर समाज के सबसे निचले तबके से होते हैं, जो ज्यादातर मामलों में रेलवे आरक्षण काउंटरों से टिकट खरीदते हैं — और उन्हें बीमा सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है।

मुख्य बातें:
  • सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: 27 अक्टूबर 2026 से काउंटर टिकटों पर भी यात्रा बीमा
  • न्यायमूर्ति अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति महादेवन की पीठ ने 6 अक्टूबर को दिया आदेश
  • अब तक सिर्फ ऑनलाइन IRCTC टिकटों पर था बीमा का विकल्प
  • ऑनलाइन प्रीमियम 45 पैसे, मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 10 लाख तक कवर
  • लागू न हुआ तो सीधी जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड की होगी
  • काउंटर प्रीमियम और दावा प्रक्रिया पर रेलवे की आधिकारिक जानकारी का इंतजार

यह सारांश मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है। स्थिति बदल सकती है; ताज़ा जानकारी के लिए आधिकारिक सूत्रों से पुष्टि करें।